High Court Order, Employee news: हाई कोर्ट ने एक बार फिर एक रिटायर कर्मचारी को बड़ी राहत देते हुए उन्हें फायदा दिया है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक को द्वितीय क्रमोन्निति का लाभ देने के आदेश जारी कर दिए है।
MP हाई कोर्ट ने राज्य के आदिवासी कल्याण विभाग व स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक पुरुषोत्तम नामदेव को नियुक्ति तिथि से द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ दिया जाए।
हाई कोर्ट ने दिए निर्देश
न्यायमूर्ति आनंद पाठक की एकलपीठ ने अपने आदेश में साफ कर दिया कि यदि याचिकाकर्ता का मामला प्रेरणा कोरान्ने प्रकरण के मापदंड और राज्य शासन की गाइडलाइन को पूरा करता है तो उसे 3 महीने के भीतर उक्त लाभ दिया जाए।
हाई कोर्ट ने सक्षम अधिकारी को इस सिलसिले में मेरिट पर आदेश पारित करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश आनंद पाठक ने सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक को द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ देने के आदेश जारी किए क्योंकि यह मामला भी प्रेरणा कोरान्ने प्रकरण के समान है।
विभाग को दिए ये निर्देश
याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी पुरुषोत्तम नामदेव की ओर से अधिवक्ता योगेन्द्र सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि संबंधित विभाग को अभ्यावेदन देने के बावजूद याचिकाकर्ता को क्रमोन्नति का लाभ नहीं दिया जा रहा है। याचिकाकर्ता का मामला हाई कोर्ट द्वारा पूर्व में प्रेरणा कोरान्ने के प्रकरण में दिए फैसले की परिधि में आता है।
सभी तर्क सुनने के बाद हाई कोर्ट ने आदिवासी कल्याण विभाग व स्कूल शिक्षा विभाग को निर्दश दिए हैं कि सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक पुरुषोत्तम नामदेव को नियुक्ति तिथि से द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ प्रदान किया जाए।
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